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Budget 2024 LTCG tax: संपत्ति बेचने पर टैक्स (LTCG tax) में क्या बदल रहा है?

LTCG Tax Norms

केंद्र सरकार ने प्रस्तावित किया पूंजीगत लाभ कर दर में बदलाव

 

सरकार ने बजट में संपत्ति की बिक्री पर पूंजीगत लाभ (ज्यादा समय तक रखी गई संपत्ति से होने वाले लाभ) पर लगने वाले कर को बदलने का प्रस्ताव दिया है। पहले इस पर 20 प्रतिशत कर लगता था और मुद्रास्फीति के अनुसार इसे समायोजित किया जा सकता था, जिससे कर कम देना पड़ता था। अब इसे 12.5 प्रतिशत करने का प्रस्ताव है, लेकिन मुद्रास्फीति का समायोजन नहीं होगा।

सरल भाषा में समझें

सरकार ने संपत्ति बेचने पर लगने वाले कर को बदलने का प्रस्ताव किया है। पहले, जब आप एक संपत्ति बेचते थे जो आपने लंबे समय तक रखी थी, तो आपको 20 प्रतिशत कर देना पड़ता था, और आप मुद्रास्फीति को ध्यान में रखते हुए खरीदारी लागत को समायोजित कर सकते थे, जिससे आपको कम कर देना पड़ता था। अब, सरकार ने इस कर को 12.5 प्रतिशत करने का प्रस्ताव दिया है, लेकिन अब आप मुद्रास्फीति का समायोजन नहीं कर सकेंगे, जिससे आपको अधिक कर देना पड़ सकता है।

अगर आपने बहुत पहले एक संपत्ति खरीदी थी, तो आपको इस नए नियम से फायदा हो सकता है क्योंकि आपकी खरीदारी लागत बहुत कम होगी और मुद्रास्फीति का समायोजन करने की जरूरत नहीं होगी। लेकिन अगर आपने हाल ही में संपत्ति खरीदी है, तो आपको अधिक कर देना पड़ सकता है क्योंकि अब मुद्रास्फीति का समायोजन नहीं होगा।

इसलिए, कर बचाने के लिए, आप पूंजीगत लाभ को पुनर्निवेश कर सकते हैं, पूंजीगत लाभ बांड में निवेश कर सकते हैं, या इसे बैंक में जमा कर सकते हैं जब तक आप एक नई संपत्ति नहीं खरीदते। इसके अलावा, आपके पास सभी दस्तावेज होने चाहिए जो आपकी संपत्ति की खरीदारी और सुधार लागत का प्रमाण हो, ताकि कोई विवाद न हो।

पुराने नियम (LTCG)

– दर:
– लंबे समय के लिए पूंजीगत लाभ कर दर 20 प्रतिशत थी।
– लाभ:
– सूचकांक लाभ के तहत, संपत्ति की खरीदारी लागत को मुद्रास्फीति के अनुसार समायोजित किया जाता था, जिससे करदाता को कम कर देना पड़ता था।

नए प्रस्ताव (LTCG)

– दर:
– अब 12.5 प्रतिशत कर दर प्रस्तावित की गई है।
– लाभ:
– इस नई दर में सूचकांक लाभ नहीं दिया जाएगा, यानी मुद्रास्फीति के अनुसार खरीदारी लागत समायोजित नहीं होगी।

लघु अवधि पूंजीगत लाभ कर दर (STCG)

– दर:
– लघु अवधि पूंजीगत लाभ कर दर में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
– लाभ:
– यह लाभ करदाता की आय में जोड़ा जाता है और उस पर लागू स्लैब दर के अनुसार कर लगाया जाता है।
– होल्डिंग अवधि:
– यह निर्धारित करने के लिए कि लाभ लंबी अवधि का है या लघु अवधि का, होल्डिंग अवधि 24 महीने बनी हुई है।

विशेषज्ञों की राय

 

फायदे

– बहुत पुरानी संपत्तियों के लिए:
– अगर संपत्ति की खरीदारी लागत बहुत कम है, तो सूचकांक लाभ का प्रभाव कम होता है, और करदाता को कम कर देना पड़ सकता है।
– उदाहरण:
– अगर आपने 2001-02 में 10 लाख रुपये में संपत्ति खरीदी थी और 2024-25 में इसे 1 करोड़ रुपये में बेचते हैं:
– पहले के नियमों के अनुसार:
– मुद्रास्फीति के अनुसार समायोजित करने के बाद, आपकी खरीदारी लागत 36.5 लाख रुपये हो जाती।
– आपका पूंजीगत लाभ 63.5 लाख रुपये होता।
– 20 प्रतिशत कर दर के अनुसार कर 12.7 लाख रुपये होता।
– नए प्रस्ताव के अनुसार:
– आपकी खरीदारी लागत 10 लाख रुपये बनी रहेगी।
– आपका पूंजीगत लाभ 90 लाख रुपये होगा।
– 12.5 प्रतिशत कर दर के अनुसार कर 11.25 लाख रुपये होगा।

नुकसान

– नई संपत्तियों के लिए:
– अगर संपत्ति की खरीद और बिक्री के बीच समय कम है, तो करदाता को अधिक कर देना पड़ सकता है।
– उदाहरण:
– अगर आपने 2021-22 में 75 लाख रुपये में संपत्ति खरीदी थी और 2024-25 में इसे 1 करोड़ रुपये में बेचते हैं:
– पहले के नियमों के अनुसार:
– मुद्रास्फीति के अनुसार समायोजित करने के बाद, आपकी खरीदारी लागत 86.36 लाख रुपये हो जाती।
– आपका पूंजीगत लाभ 13.64 लाख रुपये होता।
– 20 प्रतिशत कर दर के अनुसार कर 2.73 लाख रुपये होता।
– नए प्रस्ताव के अनुसार:
– आपकी खरीदारी लागत 75 लाख रुपये बनी रहेगी।
– आपका पूंजीगत लाभ 25 लाख रुपये होगा।
– 12.5 प्रतिशत कर दर के अनुसार कर 3.12 लाख रुपये होगा।

अन्य नुकसान

– **मूल्यह्रास के बाद भी कर:**
– अगर मुद्रास्फीति-समायोजित रिटर्न नकारात्मक है, तो भी करदाता को 12.5 प्रतिशत कर देना पड़ेगा।
– पहले, अगर मुद्रास्फीति-समायोजित रिटर्न नकारात्मक था, तो करदाता को कोई कर नहीं देना पड़ता था, लेकिन अब उसे कर देना होगा।

विशेषज्ञों की सलाह

 

वित्त वर्ष 2001 से पहले खरीदी गई संपत्तियों के लिए:

– सूचकांक लाभ जारी रहेगा।
– कर दर 12.5 प्रतिशत होगी या नहीं, यह स्पष्ट नहीं है। हालांकि, यह अनुमान लगाया जा सकता है कि पुराने नियमों के तहत कर दर 20 प्रतिशत के साथ सूचकांक लाभ जारी रहेगा।

नए संपत्तियों के लिए:

– पूंजीगत लाभ कर से बचने के उपाय:
– पूंजीगत लाभ बांड में निवेश करें (धारा 54EC):
– करदाता पूंजीगत लाभ को कुछ समय सीमा के भीतर पूंजीगत लाभ बांड में निवेश करके कर से बच सकते हैं।
– पुनर्निवेश करें (धारा 54):
– करदाता पूंजीगत लाभ को एक निश्चित समय सीमा के भीतर एक अन्य आवासीय संपत्ति में पुनर्निवेश कर सकते हैं।
– बैंक में पूंजीगत लाभ खाता योजना (CGAS) में जमा करें:
– करदाता पूंजीगत लाभ को एक बैंक में पूंजीगत लाभ खाता योजना में जमा कर सकते हैं जब तक वे नई संपत्ति खरीदने की योजना नहीं बनाते हैं या उसी वित्तीय वर्ष के लिए अपनी कर रिटर्न दाखिल नहीं करते।

– अधिग्रहण लागत बढ़ाने के लिए:
– स्टाम्प शुल्क, पंजीकरण शुल्क और सुधार लागत को संपत्ति की कीमत में जोड़कर अधिग्रहण लागत बढ़ाएं।

– दस्तावेजों का सही रिकॉर्ड रखें:
– अधिग्रहण की लागत, सुधार लागत और संपत्ति के हस्तांतरण से संबंधित खर्चों का प्रमाण सही तरीके से रखें। ये दस्तावेज़ विवाद की स्थिति में काम आएंगे।

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