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NEET-UG 2024 विवाद: SC आज परीक्षा में अनियमितताओं से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई करेगा।

8 जुलाई की कारण सूची के अनुसार, मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और मनोज मिश्रा की पीठ परीक्षा से संबंधित कुल 38 याचिकाओं पर सुनवाई करने वाली है।

केंद्र सरकार और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA), जो NEET-UG का आयोजन करती है, ने हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय को बताया कि परीक्षा को रद्द करना “प्रतिप्रभावी” होगा और गोपनीयता के बड़े पैमाने पर उल्लंघन का कोई प्रमाण नहीं होने के कारण लाखों ईमानदार उम्मीदवारों को “गंभीर रूप से खतरे में डाल देगा।”

कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड की गई 8 जुलाई की कारण सूची के अनुसार, मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और मनोज मिश्रा की पीठ परीक्षा से संबंधित कुल 38 याचिकाओं पर सुनवाई करेगी। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा-स्नातक (NEET-UG) का आयोजन NTA द्वारा देशभर के सरकारी और निजी संस्थानों में MBBS, BDS, AYUSH और अन्य संबंधित पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए किया जाता है।

NTA और केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय 5 मई को आयोजित परीक्षा में प्रश्न पत्र लीक से लेकर पहचान बदलकर परीक्षा देने तक के कथित बड़े पैमाने पर अनुचित कार्यों को लेकर मीडिया में बहस और छात्रों एवं राजनीतिक दलों के विरोध के केंद्र में रहे हैं।

केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय और NTA ने सर्वोच्च न्यायालय में अलग-अलग हलफनामे दाखिल किए हैं, जिसमें उन याचिकाओं का विरोध किया गया है, जो परीक्षा रद्द करने, पुन: परीक्षा कराने और पूरे मामले की न्यायालय द्वारा निगरानी की जाने वाली जांच की मांग कर रही हैं।

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